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दिव्यांग युवती से दुराचार के आरोपियों पर दोष सिद्ध

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मोहम्मद सुल्तान की न्यायालय से सोमवार को मानसिक व व शारीरिक रूप से कमजोर दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी गौंजाजाली वनभूलपुरा निवासी मूल चंद्र व भूप सिंह...

दिव्यांग युवती से दुराचार के आरोपियों पर दोष सिद्ध
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 18 Feb 2019 08:26 PM
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी मोहम्मद सुल्तान की न्यायालय से सोमवार को मानसिक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी वनभूलपुरा निवासी मूल चंद्र और भूप सिंह पर दोष सिद्ध किया है। दोषियों को मंगलवार (आज) को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने न्यायालय को बताया गया कि 7 मार्च 2018 को दिव्यांग युवती घर से अचानक लापता हो गई। 8 मार्च को भाई की ओर से उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। सीसीटीवी फुटेज में युवती को जबरन ले जाने के सबूत मिले। मामले में फुटेज में दिखे युवक की पहचान मूल चंद्र उर्फ मूला पुत्र डोरी लाल मूल निवासी डिबाई बुलंदशहर और हाल वनभूलपुरा के रूप में हुई। यह भी पता चला कि उस रोज उसके साथ भूप सिंह उर्फ भूपाली पुत्र ठाकुरदास मूल निवासी छर्रा अलीगढ़ यूपी और हाल गौजाजाली भी था। उसी रात्रि आवला चौकी के पास रात्रि 11.30 बजे युवती भी मिल गई। 9 फरवरी को परिजनों ने वनभूलपुरा में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसआई कुमकुम धानिक ने मामले की जांच और डीएनए परीक्षण भी कराया। इसमें वारदात की पुष्टि हुई। एडीजीसी घनश्याम पंत की ओर से मामले में 6 गवाह पेश किए गये। पंत ने दिव्यांग को 164 के बयान में छूट के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी प्रस्तुत की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों पर दोष सिद्ध किया है। दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी।

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