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कालाढूंगी मार्ग में जलभराव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में जिला प्रशासन के साथ ही लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और सिंचाई विभाग से जवाब मांगा...

कालाढूंगी मार्ग में जलभराव का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 12 Jul 2017 07:18 PM
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हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में कालाढूंगी रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले में जिला प्रशासन के साथ ही लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) और सिंचाई विभाग से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने की। अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। हल्द्वानी निवासी सामाजिक कार्यकर्ता हेम चंद्र कपिल ने हाईकोर्ट में इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि हल्द्वानी नगर का कालाढूंगी मार्ग खासा व्यस्त रहता है। इस रोड में बारिश के दौरान तीन फुट से अधिक पानी भर जाता है। इसके चलते राहगीरों के साथ वाहन चालकों को खासी परेशानी होती है। वहीं कारोबार पर भी इसका प्रतिकूल असर होता है। सड़क पर पानी भरने से कई बार वाहन दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बाल भारती विद्या मंदिर सहित अन्य स्कूलों के बच्चों को भी आवागमन में खासी परेशानी हो रही है। याचिका में कहा गया है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए भूमिगत नाले की स्वीकृत मिल चुकी है। सिंचाई विभाग को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इस कार्य के लिए 5 लाख 73 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत है, लेकिन विभाग आगे की कार्रवाई के लिए कदम नहीं उठा रहा है। लोनिवि से भी इस समस्या के समाधान की मांग की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिला प्रशासन भी इस मामले में कोई ठोस पहल नहीं कर सका है। संयुक्त खंडपीठ ने मामले में तीनों पक्षों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि नियत की है।

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