ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड नैनीतालपंचायतों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

पंचायतों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने पंचायत सीटों पर तय किए गए आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला जनहित का नहीं है, प्रभावित उम्मीदवार इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर याचिका...

पंचायतों में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 23 Sep 2019 05:46 PM
ऐप पर पढ़ें

हाईकोर्ट ने पंचायत सीटों पर तय किए गए आरक्षण के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यह मामला जनहित का नहीं है, प्रभावित उम्मीदवार इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर याचिका दायर कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।

ऊधमसिंह नगर निवासी अरुण कुमार शुक्ला ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि निदेशक पंचायती राज ने चुनाव आयोग के स्तर से चुनाव अधिसूचना के बाद आरक्षण में फेरबदल किया है। 16 सितंबर को किया गया फेरबदल नियमानुसार गलत है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद निदेशक स्तर से इसमें फेरबदल नहीं हो सकता है। हालांकि चुनाव के बाद ही ऐसे मामले में याचिका दायर हो सकती है। इधर, संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी है। कहा है कि इससे प्रभावित व्यक्ति निजी स्तर पर याचिका दायर कर सकता है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें