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पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने के अध्यादेश के खिलाफ याचिका

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने के सरकार को अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर हो गई...

पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने के अध्यादेश के खिलाफ याचिका
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 11 Sep 2019 08:02 PM
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प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुविधा देने के सरकार को अध्यादेश के खिलाफ हाईकोर्ट नैनीताल में जनहित याचिका दायर हो गई है। इसमें गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में पिछली सुनवाई में सरकार को सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूलने के आदेश दिए थे।

सरकार ने वसूली के नोटिस भी जारी किए। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की लेकिन अदालत ने इसको खारिज कर दिया। इधर सरकार ने गत दिनों अध्यादेश जारी कर आज तक के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सुविधा देने की व्यवस्था कर ली थी। देहरादून की स्वयं सेवी संस्था रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र (रलक) ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ फिर से जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर यह अध्यादेश जारी किया है। जोकि संविधान की भावना व कोर्ट के पिछले दिए आदेश के विपरीत है। इस अध्यादेश पर रोक लगाई जाय। याची के अधिवक्ता कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि याचिका दायर हो चुकी है। याचिका गुरुवार को सुनवाई के लिए आ सकती है।

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