अग्रिम जमानत को फिर हाईकोर्ट पहुंचे पंकज
एनएच 74 मुआवजा घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय अग्रिम जमानत के लिए एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी ओर से याचिका दायर की जा रही है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर...
एनएच 74 मुआवजा घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी डॉ. पंकज कुमार पांडेय अग्रिम जमानत के लिए एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उनकी ओर से याचिका दायर की जा रही है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर एक-दो दिन के अंदर याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
डॉ.पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका गत शनिवार को निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद विशेष जांच दल एसआईटी के पास उनकी गिरफ्तारी के लिए रास्ता साफ हो गया था लेकिन इससे बचने के लिए डॉ.पांडेय एक बार फिर से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले सितंबर 2018 में भी पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे निचली अदालत का मामला बताते हुए निस्तारित कर दिया था। हालांकि सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई थी। इधर, शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, नैनीताल नरेंद्र दत्त की कोर्ट ने निलंबित आईएएस पांडेय की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। पांडेय पर आरोप हैं कि जसपुर से सितारगंज तक राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण हुआ था। इसमें 500 करोड़ रुपये का मुआवजा घोटाला सामने आया है। इसके लिए गठित एसआईटी ने पांच पीसीएस अधिकारियों समेत 20 से अधिक लोगों के इस मामले में गिरफ्तार किया है। ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन डीएम होने के नाते पंकज पांडेय को भी आरोपी बनाया गया है। पांडेय को सरकार ने तब आर्बिटेटर भी नियुक्त था। इसमें अधिक मुआवजे के साथ ही सरकारी भूमि पर अवैध कब्जेदारों को मुआवजा देने जैसे मामले जांच में सामने आए हैं। इधर, फिलहाल पांडेय ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार होने के बाद तिथि तय होगी।