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क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत गैर पंजीकृत अस्पतालों को सील करने के आदेश

हाईकोर्ट ने प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बगैर पंजीयन के चल रहे अस्पतालों को सील करने के आदेश दिए...

क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत गैर पंजीकृत अस्पतालों को सील करने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालFri, 24 Aug 2018 06:53 PM
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हाईकोर्ट ने प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में बगैर पंजीयन के चल रहे अस्पतालों को सील करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जेनेरिक दवा लिखने को अनिवार्य कर दिया है और विभिन्न जांचों की दर तय करने के भी निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की संयुक्त खंडपीठ ने जनहित याचिका में सुनवाई की। उधमसिंह नगर निवासी अहमद नबी ने इस मामले में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि उधमिसंह नगर के दोराहा के बीडी हास्पीटल व केलाखेड़ा के सरकारी रोड स्थित पब्लिक हास्पिटल बगैर पंजीयन के चल रहा है। सीएमओ के स्तर से कराई गई जांच के बाद इसकी पुष्टि होने के बावजूद अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक अस्पताल में बीएचएमएस तथा दूसरे में यूनानी मेडिशन की डिग्री के डाक्टर पाए गए हैं। जबकि दोनों ने एमबीबीएस डाक्टर होने का दावा किया है। यही नहीं अस्पताल में निरीक्षण के दौरान मरीज सर्जरी के लिए भर्ती पाए गए हैं। इधर सरकार की ओर से कहा गया कि एक्ट के प्राविधान से चिकित्सा खर्च में खासा इजाफा होने से इसको फिलहाल कड़ाई से लागू नहीं किया जा सका है।

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