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हाईकोर्ट से प्रदेश के मुख्य सचिव व कृषि सचिव को अवमानना नोटिस

किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या व सरकार की काश्तकारों के प्रति उपेक्षा से संबंधित याचिका को सोमवार को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया...

हाईकोर्ट से प्रदेश के मुख्य सचिव व कृषि सचिव को अवमानना नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 29 Oct 2018 05:37 PM
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किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या व सरकार की काश्तकारों के प्रति उपेक्षा से संबंधित याचिका को सोमवार को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह व कृषि सचिव डी. सेंथिल पांडियन को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने दोनों अधिकारियों को 14 नवम्बर तक जवाब पेश करने को कहा हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की संयुक्तपीठ में मामले की सुनवाई हुई।प्रदेश में आत्महत्या कर रहे किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व दर्जा मंत्री गणेश उपाध्याय ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। कहा गया कि सरकार की ओर से लगातार किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। सरकार पर ऊधमसिंहनगर जनपद के गन्ना किसानों का करोड़ों रूपया बकाया है। सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया है। याचिकाकर्ता की ओर आगे कहा गया कि सरकार ने 26 अप्रैल 2018 को दिये गये कोर्ट के निर्देशों का भी अब तक पालन नहीं किया है। इसमें कृषक आयोग गठित करने, स्वामीनाथन की सिफारिशें लागू करने, फसल नुकसान का बीमा समेत काश्तकार हित में गाइडलाइंस आदि शामिल थी। छह माह बीत जाने के बावजूद सरकार ने मामले में सार्थक पहल नहीं की है। जिसके चलते याची को अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व कृषि सचिव को 14 नवंबर तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 14 नवम्बर को होगी।

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