ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड नैनीतालन्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वादी को 10.78 लाख रुपये दे

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वादी को 10.78 लाख रुपये दे

फोरम से विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक को आदेश दिए हैं कि वह वादी को 10.78 लाख रुपये...

न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वादी को 10.78 लाख रुपये दे
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 16 Sep 2019 07:17 PM
ऐप पर पढ़ें

जिला उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष यूएस नबियाल और वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र परगाई की फोरम से विपक्षी न्यू इंडिया इंश्योरेंस के मंडलीय प्रबंधक को आदेश दिए हैं कि वह गौजाजाली हल्द्वानी निवासी वादी शोभराज पुत्र खीम चंद्र को एक माह के अंदर बीमित दुर्घटनाग्रस्त वाहन को दुरुस्त करने में खर्च हुई 10.78 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान करें। इसमें मानसिक वेदना के लिए दस हजार देने को भी कहा है।

नियत समयावधि में भुगतान न करने पर वाद दायर करने की तिथि से भुगतान तिथि तक 6 फीसदी ब्याज भी देना होगा।वादी शोभराज की ओर से फोरम में दर्ज वाद में कहा है कि वह पेशे से चालक और ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। वह वाहन संख्या यूके04सीबी2955 का स्वामी है। वाहन न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बीमित था। 29 अगस्त 2018 को मोहन नगर चौराहा गाजियाबाद के समीप उनके वाहन और काशीपुर डिपो की बस की भिड़ंत हुई। इसके बाद वाहन समीप में स्थित मेट्रोपिलर से टकराकर दुर्घटानाग्रस्त हो गया। इसके बाद उसने इसकी सूचना इंश्योरेंस कंपनी को दी। कंपनी ने वाहन दुरुस्त करने के बाद भुगतान का आश्वासन दिया। मेरठ में उक्त वाहन की मरम्मत की गई। कंपनी द्वारा भुगतान से मुकरने पर उन्होंने फोरम में वाद दायर किया।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें