Nainital News: पालिका अब 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों को जारी करेगी पास
Nainital News: नैनीताल में 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों को अब नगर पालिका द्वारा पास जारी किया जाएगा। स्थायी निवास प्रमाण पत्र रखने वाले टैक्सी संचालकों को यह सुविधा मिलेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद, नगर पालिका ने लगाई गई रोक को हटा दिया है, जिससे टैक्सी संचालकों को राहत मिली है।

Nainital News: नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल में 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों को अब पालिका की ओर से पास जारी किए जाएंगे। इस संबंध में चला आ रहा संशय अब समाप्त हो गया है। टैक्सी संचालकों की मांग पर पालिका ने पास जारी करने की सहमति दे दी है। यह सुविधा केवल उन्हीं टैक्सी संचालकों को मिलेगी जिनके पास नैनीताल का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा।हाईकोर्ट ने 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों के नैनीताल में संचालन पर रोक लगा दी थी। इस वर्ष मामला दोबारा कोर्ट में होने के कारण नगर पालिका ने टैक्सी चालकों को पास जारी नहीं किए थे। इसके चलते शहर के स्थायी निवासी होने के बावजूद टैक्सी संचालकों को प्रत्येक प्रवेश पर तीन सौ रुपये चुंगी शुल्क देना पड़ रहा था।
कुछ समय पहले हाईकोर्ट के निर्देशों पर गठित एक समिति ने शहर के स्थायी निवासियों को टैक्सी संचालन की अनुमति देने का सुझाव दिया था। कोर्ट से मिली इस राहत के बाद परिवहन विभाग ने 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों से 'नैनीताल प्रतिबंधित' की मुहर हटाने को आवेदन भी मांगे थे। टैक्सी कारोबारियों को कोर्ट और परिवहन विभाग से राहत मिल गई थी, लेकिन नगर पालिका की ओर से वाहनों के पास जारी करने पर रोक लगी हुई थी। बीते सोमवार को टैक्सी कारोबारियों ने पालिकाध्यक्ष सरस्वती खेतवाल और अधिशासी अधिकारी रोहिताश शर्मा से मुलाकात कर स्थायी निवासियों के लिए पास जारी करने की मांग की। लंबी बातचीत के बाद पालिकाध्यक्ष ने पास जारी करने के निर्देश दिए। अधिशाषी अधिकारी रोहिताश शर्मा ने बताया कि जिन टैक्सी वाहनों की सभी औपचारिकताएं पूरी हैं, उन्हें पास दिए जाएंगे।
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