नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद मामले में सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी
हाईकोर्ट नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद मामले में सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद मामले में सरकार से जांच रिपोर्ट मांगीनै

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने बीते 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव के दौरान हिंसा, पांच सदस्यों के अपहरण और एक मतपत्र पर ओवरराइटिंग मामले में सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अब तक की गई जांच की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि घटना की जांच सीआईडी को सौंपी गई है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पीड़ित पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि घटना स्थल पर पहले से ही सीआईडी मौजूद थी और उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच उच्च स्तरीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।
कोर्ट ने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया और अगली सुनवाई की तिथि 15 अक्तूबर निर्धारित की। ध्यान रहे 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान पांच जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण कर लिया गया था। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले में स्वतंत्र जांच कराने का निर्देश दिया था, लेकिन दो महीने बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट अभी तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है।

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