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गुंडा एक्ट में दो लोग जिलाबदर, छह को राहत

गुंडा एक्ट में दो लोग जिलाबदर, छह को राहत

संक्षेप:

नैनीताल जिले में कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद डीएम ने गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में आदेश पारित किए हैं। छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई निरस्त की गई है, जबकि दो को जिला बदर किया गया है। इनमें से कुछ लोग शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जबकि अन्य को खतरा मानकर कार्रवाई की गई है।

Dec 13, 2025 05:41 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल, वरिष्ठ संवाददाता। जिले में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद डीएम ललित मोहन रयाल ने गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों में शनिवार को आदेश पारित किए हैं। पुलिस आख्या एवं मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर छह लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई निरस्त की गई है, जबकि दो पर गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर की कार्रवाई का आदेश जारी किया है। जानकारी के अनुसार, शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम थाना ⁠वनभूलपुरा वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर आजीविका चला रहा है। विजय शर्मा, थाना रामनगर वर्तमान में किसी भी अवांछित गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया है।

लखन भोला थाना ⁠वनभूलपुरा, पत्नी व बच्चों के साथ हरिद्वार में निवास कर रहा है। विनायक पुत्र अनिल कुमार थाना रामनगर, पुलिस आख्या के अनुसार वर्तमान में उसका चाल-चलन सामान्य है। आशु श्रीवास्तव पुत्र श्याम श्रीवास्तव थाना रामनगर, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में शांत है। अमन गुप्ता पुत्र सीताराम थाना लालकुआं, मजदूरी कर जीवनयापन कर रहा है। डीएम ने इन सभी को सार्वजनिक शांति के लिए कोई तात्कालिक खतरा न मानते हुए प्रस्तावित/चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। वहीं, शाहरुख पुत्र साजिद निवासी इंदिरा नगर थाना ⁠वनभूलपुरा, नवीन सिंह रावत पुत्र दीवान सिंह रावत निवासी डाक बंगला वार्ड संख्या-1 थाना कालाढूंगी के संबंध में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर उन्हें छह माह के लिए गुंडा घोषित करते हुए नैनीताल जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश जारी किया है।

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