कृषि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन, होटल निर्माण पर कार्रवाई

Mar 01, 2026 07:00 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, नैनीताल
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नैनीताल में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित भूमि के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आया है। डीएम ने सूर्या गांव की 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश दिए हैं। भूमि पर होटल का निर्माण किया गया था, जो पट्टे की शर्तों का उल्लंघन है। प्रशासन ने भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त करने के निर्देश भी दिए हैं।

कृषि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन, होटल निर्माण पर कार्रवाई

नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल में कृषि प्रयोजन के लिए आवंटित पट्टे की भूमि के व्यावसायिक उपयोग का मामला सामने आने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएम ललित मोहन रयाल के न्यायालय की ओर से पट्टे की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर सूर्या गांव, पट्टी चोपड़ा स्थित 0.220 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार गोपाल सिंह, केशर सिंह एवं उदुली देवी को श्रेणी-5 और श्रेणी-7(क) के अंतर्गत यह भूमि कृषि कार्य के लिए पट्टे पर आवंटित की गई थी। हालांकि जांच में सामने आया कि निर्धारित उद्देश्य के विपरीत भूमि को विकास किरोला के पक्ष में लीज पर दे दिया गया।

उक्त भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। राजस्व अभिलेखों के परीक्षण और निरीक्षण में अनियमितता की पुष्टि होने के बाद डीएम ने भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश पारित किए। साथ ही परगना अधिकारी नैनीताल को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार भूमि का विधिवत कब्जा प्राप्त कर शीघ्र आख्या प्रस्तुत करें। प्रशासन की इस कार्रवाई को पट्टा शर्तों के उल्लंघन पर कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे कृषि भूमि के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

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