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खाद्य पदार्थ बेचने वाले फड़ व्यवसायियों के लाइसेंस बनेंगे

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने सोमवार को मल्लीताल पंत पार्क में खाद्य बेचने वाले लोगों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनसे कहा गया कि बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है,...

खाद्य पदार्थ बेचने वाले फड़ व्यवसायियों के लाइसेंस बनेंगे
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 28 Sep 2020 08:05 PM
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वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी सिंह ने सोमवार को मल्लीताल पंत पार्क में खाद्य बेचने वाले लोगों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनसे कहा गया कि बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है, इसलिए सभी लाइसेंस बनवा लें। तय किया गया कि एक माह के अंदर सभी फड़ खाद्य व्यवसायियों के लाइसेंस बनवा लिए जाएंगे।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पूर्व में उक्त खाद्य कारोबारी पालिका द्वारा अधिकृत नहीं थे। इसके चलते इनके लाइसेंस नहीं बन पा रहे थे और विभाग की ओर से नोटिस देकर अग्रिम चेतावनी दी जा रही थी। लेकिन फड़ कारोबारियों ने बताया कि अब उन्हें हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रम में पालिका ने दुकान लगाने की इजाजत दी है। इसके आधार पर उनसे पजेशन सर्टिफिकेट मंगाने को कहा है। उक्त प्रपत्र व फार्म के बाद सभी के खाद्य लाइसेंस बनाए जाएंगे। लाइसेंस के बाद भी नियमों के उल्लंघन पर फड़ कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि नियमों का अनुपालन करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित किया जाएगा।

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