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कपकोट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कमलेश गड़िया का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

हाईकोर्ट ने राजकीय महाविद्यालय कपकोट के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमलेश सिंह गाड़िया की याचिका पर शनिवार को सुनवाई...

कपकोट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कमलेश गड़िया का मामला हाईकोर्ट पहुंचा
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालSun, 09 Sep 2018 12:44 AM
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हाईकोर्ट ने राजकीय महाविद्यालय कपकोट के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार कमलेश सिंह गाड़िया की याचिका पर शनिवार को सुनवाई की। अवकाश के दिन बैठी न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने इस पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि नामांकन निरस्त करने की प्रक्रिया में गलती करने पर कोर्ट इसमें अवश्य हस्तक्षेप करेगा। सुनवाई के लिए 12 सितंबर की तिथि तय की है। कमलेश गड़िया की ओर से दायर याचिका में कहा कि उसने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने 6 सिंतबर को उसका नामांकन निरस्त कर दिया था। इसका कारण बताया कि वह पत्राचार से डीएलएड कर रहा है। याचिकाकर्ता ने चुनाव अधिकारी के इस आदेश को कॉलेज के ही अपीलीय अधिकारी के स्तर पर चुनौती दी थी। अपीलीय अधिकारी ने याचिकाकर्ता के नामांकन को सही माना था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया। उल्लेखनीय है कि बता दें कि छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने रजिस्ट्रार जनरल को इस बात की जानकारी दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मामले को अतिआवश्यक मानते हुए छुट्टी के बावजूद सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट तय की। एकलपीठ ने उक्त आदेश किए हैं। सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

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