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शिक्षकों की प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के दो डीएलएड डिप्लोमा होल्डरों को प्राथमिक शिक्षकों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की।...

शिक्षकों की प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालFri, 28 Jul 2017 06:24 PM
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हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के दो डीएलएड डिप्लोमा होल्डरों को प्राथमिक शिक्षकों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। बागेश्वर के गरुड़ निवासी पुष्पा बलोदी व दयाल कुमार ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि दोनों ने 2014 में शिक्षा मित्र रहते हुए इग्नू से दो साल का डीएलएड डिप्लोमा किया है और टीईटी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रखी है। इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर बेसिक के स्तर से शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसमें बागेश्वर डायट से डीएलएड को ही पात्र माना गया है। उनके आवेदन अस्वीकार कर दिए गए हैं। याचिका में 31 जुलाई 2017 को होने जा रही काउंसलिंग में अंतरिम रूप से उन्हें शामिल करने की मांग की गई। एकल पीठ ने इस पर स्वीकृति प्रदान की है। पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं का चयन परिणाम कोर्ट के आदेश पर ही जारी होगा।

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