एसआईटी अध्यक्ष ने माना सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ
हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में पांच सौ करोड़ रुपये के कथित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले मे सोमवार को फिर सुनवाई की। इस मामले में गठित एसआईटी के प्रभारी डॉ.के.मंजूनाथ कोर्ट में पेश हुए और जवाब के लिए...
हाईकोर्ट ने समाज कल्याण विभाग में पांच सौ करोड़ रुपये के कथित छात्रवृत्ति घोटाले के मामले मे सोमवार को फिर सुनवाई की। इस मामले में गठित एसआईटी के प्रभारी डॉ.के.मंजूनाथ कोर्ट में पेश हुए और जवाब के लिए शपथपत्र दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि छात्रवृत्ति घोटाले में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है।
इधर, संयुक्त खंडपीठ सोमवार को भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और मुख्य सचिव को बुधवार 9 जनवरी तक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।देहरादून निवासी रविंद्र जुगरान ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें समाज कल्याण विभाग के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाली छात्रवृत्ति में घोटाले की जानकारी देते हुए विस्तृत जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हरिद्वार और देहरादून जिलों में इस प्रकार के हजारों मामले सामने आए हैं। इसमें पांच सौ करोड़ रुपये से अधिक का घपला हुआ है। इस घपले के तार राज्य से बाहर भी जुड़े हैं। इसे देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिये जाएं।
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जांच में कार्रवाई नहीं होने की जानकारी दी
याचिका में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच करायी है। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई का अभी इंतजार हो रहा है। सीएम के निर्देश पर 2017 में जांच कराई गई थी। सरकार कोर्ट को यह बता चुकी है कि एसआईटी ने देहरादून और हरिद्वार जिलों में हुए घपलों के मामले में थाना सिडकुल हरिद्वार में आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 1 दिसंबर 2018 को दर्ज एफआईआर में जांच चल रही है।