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पत्नी की मौत के बाद चुपचाफ दफनाने वाले पति की जमानत खारिज

बीते साल जुलाई में गौलापार बागजाला में महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद उसे चोरी छिपे दफनाने वाले आरोपी पति की जमानत अर्जी एसीजेएम मो. सुल्तान की अदालत खारिज कर दी...

पत्नी की मौत के बाद चुपचाफ दफनाने वाले पति की जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 17 Jul 2018 06:53 PM
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बीते साल जुलाई में गौलापार बागजाला में महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद उसे चोरी छिपे दफनाने वाले आरोपी पति की जमानत अर्जी एसीजेएम मो. सुल्तान की अदालत खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट को बताया गया कि मामले में पति के खिलाफ साक्ष्य मौजूद हैं, लिहाजा जमानत न दी जाए। बागजाला गौलापार में बीती जुलाई में इमरान उर्फ बब्लू की पत्नी आफरीन की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। आरोप था कि इमरान ने मायके वालों को बिना सूचना दिए आफरीन को दफनाकर फरार हो गया। कई दिनों बाद क्षेत्र के लोगों ने इसकी सूचना आफरीन के पिता इकबाल को दी। इकबाल ने काठगोदाम थाने में बेटी के गायब होने की तहरीर दी तो पुलिस ने एक माह बाद कंकाल बनी लाश निकाली। पोस्टमार्टम में मौत की वजह जहरीले पदार्थ का सेवन साबित हुआ। पुलिस ने मृतका के बाल और दांतों का डीएनए पिता इकबाल से कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद मंगलवार को पति इमरान की जमानत अर्जी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय मो. सुल्तान के समक्ष लगाई गई। अभियोजन पक्ष से एपीओ घनश्याम पंत ने जमानत का विरोध करते कहा कि पति के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य हैं। पत्नी की मौत के लिए इरफान ही जिम्मेदार है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इमरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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