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दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी बिजलवाण की न्यायालय से बुधवार को दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी को खारिज...

दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 04 Jul 2018 05:54 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीपी बिजलवाण की न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के आरोपी पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। बीती 24 अप्रैल को वनभूलपुरा हल्द्वानी में विवाहिता की हत्या हुई, जिसकी एक पुत्री भी है। मृतका के पिता की ओर से मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है।अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी सुशील शर्मा ने न्यायालय को बताया कि मृतका के पिता वनभूलपुरा निवासी हामिद हुसैन ने संबंधित थाने में ससुरालियों पर पुत्री की दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। कहा कि 28 सितंबर 2016 को उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह वार्ड नंबर 20 आजाद नगर निवासी नावेद पुत्र परवेज के साथ किया। विवाह के बाद से पति, ससुर, ननद तबस्सुम, तरन्नुम उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 23 अप्रैल 2018 को उन्हें पड़ोसियों से पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति और अन्य को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को आरोपी पति की जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। डीजीसी ने विवाहिता की मौत और बच्ची का जिक्र करते हुए जमानत का विरोध किया। इसके बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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