हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसने बदरीनाथ हेलीसेवा की टेंडर प्रक्रिया में किस आधार पर लोगों को शामिल किया? जिनके ऊपर पहले का बकाया है, वह टेंडर प्रक्रिया में कैसे शामिल हो गए? कोर्ट ने सरकार से दो दिन में इस संबंध में जवाब पेश करने को कहा है।
अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी। सोमवार को मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। हैरिटेज एविएशन ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने बदरीनाथ के लिए हेलीसेवा का टेंडर निकाला। हैरिटेड एविएशन ने भी टेंडर में प्रतिभाग किया।
लेकिन, उनका टेंडर इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उन पर पहले की कुछ रकम बकाया है। याचिकाकर्ता का कहना है टेंडर प्रक्रिया में शामिल कई अन्य ने भी ड्यूज क्लीयर नहीं किए हैं पर उन्हें टेंडर प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया? नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि टेंडर प्रक्रिया में वही लोग शामिल होंगे, जिनके ड्यूज क्लीयर होंगे।