ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड नैनीतालहाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति व सास को निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश आलोक...

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालFri, 22 Dec 2017 07:38 PM
ऐप पर पढ़ें

हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति व सास को निचली अदालत की ओर से दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायाधीश आलोक सिंह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

मामले के अनुसार मृतका की मां बसंती देवी ने 23 जुलाई 2001 को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह पौड़ी गढ़वाल निवासी देवेंद्र सिंह के साथ किया था। विवाह के बाद से ही ससुराली उनकी पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते थे। बाद में दहेजलोभियों ने उसे जलाकर मार दिया। न्यायालय में चली सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौड़ी की ओर से आरोपी पति व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसी सजा को चुनौती देते हुए देवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें