हाईकोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से दो माह पहले विधानसभा में 158 पदों पर हुई नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में बैकडोर नियुक्ति, चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। मुख्य...
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से दो माह पहले विधानसभा में 158 पदों पर हुई नियुक्तियों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जनहित याचिका में बैकडोर नियुक्ति, चहेतों को नौकरी देने का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले में विधानसभा अध्यक्ष और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला और अन्य की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानसभा में 16 से 22 दिसंबर के बीच 158 पदों पर नियुक्तियां की गईं। इन नियुक्तियों में चतुर्थ श्रेणी से लेकर अपर सचिव और निजी सचिव श्रेणी तक के पद शामिल हैं। आरोप है कि तत्कालीन सरकार और विधानसभा की ओर से इन नियुक्तियों में नियमावली को दरकिनार कर चहेतों को तदर्थ नियुक्ति दे दी गई। याचिका को स्वीकार करते हुए संयुक्त खंडपीठ ने प्रदेश सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।