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हाईकोर्ट ने पानी संबंधी याचिका खारिज की

हाईकोर्ट में बीती बुधवार को नैनीताल के बिड़ला, स्नोव्यू, लोअर मॉलरोड, मेविला, स्टोनले, जू रोड, कमलसन कम्पाउंड, माउन्टरोज समेत कई क्षेत्रों में बीते चार दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने सबंधी जनहित...

हाईकोर्ट ने पानी संबंधी याचिका खारिज की
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालFri, 03 May 2019 07:13 PM
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हाईकोर्ट में बीती बुधवार को नैनीताल के बिड़ला, स्नोव्यू, लोअर मॉलरोड, मेविला, स्टोनले, जू रोड, कमलसन कम्पाउंड, माउन्टरोज समेत कई क्षेत्रों में बीते चार दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने पर जनहित याचिका दाखिल की गयी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जल संस्थान को आपूर्ति न होने और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर कारण पूछा था। शुक्रवार को भी मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था, इसमें जल संस्थान ने न्यायालय को बताया कि जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी या बाधित थी, वहां सप्लाई सुचारु कर दी गयी है। इस दौरान टैंकर के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।

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