दिव्यांग पुर्नवास केंद्रों में विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश
हाईकोर्ट- 2 दिव्यांग पुर्नवास केंद्रों में विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिव्यांग पुर्नवास केंद्रों में विशेषज्ञ स्टाफ की

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के जिलों में स्थापित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों में विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती को लेकर राज्य और केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई। मामले के अनुसार मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की संस्था रोशनी की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के फंड से जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले गए हैं। इनमें अलग-अलग श्रेणी के दिव्यांगजनों की मदद के लिए विशेषज्ञ स्टाफ की नियुक्ति और अन्य ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। इसका समस्त खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन टिहरी जिले को छोड़कर अन्य जिलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस कारण इस महत्वपूर्ण सुविधा के लाभ से दिव्यांगजन वंचित हैं।
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