कूड़ा बीनने वालों को योजनाओं का लाभ न देना अति गंभीर: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट :: - हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले में की सुनवाई - शहरी विकास निदेशक से आज कोर्ट में पेश होने को भी कहा नैनीताल, संवाददाता। हाईक

नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने घरेलू कूड़ा बीनने वाले लोगों और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ न दिए जाने के मामले को अति गंभीर माना है। कोर्ट ने शहरी विकास निदेशक से आज 27 दिसंबर को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ ही इन लोगों की सुरक्षा और उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताने को कहा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में पाया था कि हाईकोर्ट और अन्य जिला विधिक प्राधिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार कूड़ा बीनने वालों को जरूरी सामान और उनके बच्चों को राज्य व केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त सुविधाओं का सहारा नहीं मिल रहा है। इस कारण उनके बच्चे वहीं काम करते आ रहे हैं। ऐसे में उनका मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है। उन्हें भी सरकार की तरफ से जारी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए, ताकि उनके बच्चों को वही कार्य न करने पड़ें। उनके बच्चों का भी विकास होना अति आवश्यक है।
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