हाईकोर्ट ने पीआरडी जवानों के रोस्टर मामले में जांच कर रिपोर्ट तलब की
हाईकोर्ट ने पीआरडी जवानों के रोस्टर मामले में दायर याचिका में गुरुवार को सुनवाई...
हाईकोर्ट ने पीआरडी जवानों के रोस्टर मामले में दायर याचिका में गुरुवार को सुनवाई की। अदालत ने सचिव युवा कल्याण को एक माह के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।
प्रदेश में कार्यरत दलीप सिंह व अन्य पीआरडी जवानों ने हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि पीआरडी जवानों को कार्य दिए जाने के लिए रोस्टर तय है। प्रदेश सरकार ने बकायदा इसके लिए नियम बनाए हुए हैं लेकिन प्रदेश में विभाग के स्तर पर रोस्टर के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। पीआरडी स्वयं सेवकों को लंबे समय तक एक ही स्थान पर कार्य दिया जा रहा है। जबकि तय निमयानुसार इसमें निश्चित समय पर ट्रांसफर होना चाहिए। याचिका में सरकार को पीआरडी जवानों के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित करने की मांग की गई है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद सचिव युवा कल्याण को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक महिने का समय दिया है।