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उत्तरकाशी नपा के कूड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण पर रोक बरकरार

हाईकोर्ट ने नगर पालिका उत्तरकाशी के कूड़ा निस्तारण प्लांट पर रोक को तीन सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया है। सरकार से जवाब मांगा...

उत्तरकाशी नपा के कूड़ा निस्तारण प्लांट के निर्माण पर रोक बरकरार
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालSat, 27 Apr 2019 05:48 PM
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हाईकोर्ट ने नगर पालिका उत्तरकाशी के कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण पर रोक आगे बढ़ा दी है। अदालत ने पालिका के स्तर से नगर की सीमा से बाहर गंगा नदी के किनारे कूड़ा निस्ताण प्लांट के निर्माण की कवायद पर अग्रिम आदेश तक लगी रोक को तीन सप्ताह तक आगे बढ़ा दिया है। सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने शनिवार को मामले की सुनवाई की।मांडो ग्राम पंचायत की प्रधान रजनी भट्ट, नरेंद्र चौहान और कृष्ण कन्हैया ने मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा कि उत्तरकाशी नगर पालिका प्रशासन अपनी सीमा से बाहर जाकर गंगा नदी के किनारे कूड़े का निस्तारण कर रहा है। यहीं पर कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण भी कराया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट पहले ही गंगा के किनारे इस प्रकार के निर्माण पर पाबंदी लगा चुका है। याचिका में कूड़ा निस्तारण और यहां बन रहे प्लांट पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। इधर, शनिवार को सुनवाई के बाद रोक को तीन सप्ताह आगे के लिए बढ़ा दिया है। सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

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