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अल्मोड़ा के शिक्षा अधिकारियों को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

अल्मोड़ा जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी सहित दो अन्य विभागीय अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी...

अल्मोड़ा के शिक्षा अधिकारियों को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालThu, 20 Jun 2019 06:51 PM
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हाईकोर्ट ने पहले दिए आदेश का पालन नहीं करने पर अल्मोड़ा जिले के मुख्य शिक्षाधिकारी सहित दो अन्य विभागीय अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई की। अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत ब्लॉक के सगीना चमड़खान निवासी बागंबर सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि विभाग ने उसे जीपीएफ का भुगतान नहीं किया था। इसको लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2019 को विभाग को छह सप्ताह के भीतर याची के जीपीएफ का 2 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए थे। इस अवधि के भीतर भुगतान नहीं होने पर याची को 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने की बाध्यता भी रखी थी, लेकिन विभाग ने अब तक भुगतान नहीं किया है। याची ने कहा कि भिकियासैंण ब्लॉक में शिक्षक पद पर 32 साल की संतोषजनक सेवा के बाद रिटायर हुए हैं। उन्होंने वर्ष 2011-2012 में जीपीएफ से तीन लाख का अस्थायी लोन लिया था, जोकि तीन हजार की 2015-2016 तक 70 किस्तों में जमा कर दिया गया है लेकिन विभाग ने उनके रिटायर होने पर ऋण को स्थायी दिखाकर उनके जीपीएफ से 2 लाख 10 हजार रुपये काट दिए। 6 दिसंबर 2017 को महालेखाकार देहरादून को मामले में पत्र भेजा। महालेखाकार ने विभाग के वित्त अधिकारी अल्मोड़ा को याची के पास बुक का मिलान कर भुगतान करने के निर्देश दिए। पासबुक का मिलान करने पर विभाग ने अपनी गलती स्वीकार की, लेकिन भुगतान नहीं किया। इस पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने विभाग को 6 सप्ताह के भीतर याची के लंबित भुगतान करने को कहा था। यही नहीं अदालत ने कहा कि विभागीय लापरवाही के चलते रिटायर कर्मचारी कोर्ट आने को मजबूर हो रहे हैं। इधर एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई शुरू करते हुए अल्मोड़ा के सीईओ जगमोहन सोनी, खंड शिक्षाधिकारी गितिका जोशी और वित्त अधिकारी के साथ ही वित्त अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा जयंत राम को अवमानना नोटिस जारी किया है।

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