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हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण पर रोक बढ़ाई

हाईकोर्ट ने नगर पालिका उत्तरकाशी के कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण पर रोक फिर एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी...

हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण पर रोक बढ़ाई
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालMon, 06 May 2019 06:19 PM
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हाईकोर्ट ने नगर पालिका उत्तरकाशी के कूड़ा निस्तारण प्लांट निर्माण पर रोक फिर एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अदालत ने पालिका की सीमा से बाहर गंगा नदी किनारे कूड़ा निस्ताण प्लांट के निर्माण पर रोक लगा रखी है। अदालत ने पालिका प्रशासन ने स्पष्ट करने को कहा है कि कूड़ा निस्तारण संयत्र गंगा किनारे बन रहा है या नहीं। अगली सुनवाई एक सप्ताह के बाद होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई की। मांडो ग्राम पंचायत की प्रधान रजनी भट्ट, नरेंद्र चौहान और कृष्ण कन्हैया ने मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा कि उत्तरकाशी नगर पालिका प्रशासन अपनी सीमा से बाहर जाकर गंगा नदी के किनारे कूड़े का निस्तारण कर रहा है। यहीं कूड़ा निस्तारण प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट पहले ही गंगा किनारे ऐसे निर्माण पर पाबंदी लगा चुका है। याचिका में कूड़ा निस्तारण और यहां बन रहे प्लांट पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने इस पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। इधर, संयुक्त खंडपीठ ने पालिका प्रशासन से एक सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

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