प्राग फार्म में पेड़ काटने के मामले में स्थिति स्पष्ट करे सरकार: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने उधमसिंह नगर के प्राग फार्म में 556 पेड़ो के काटे जाने के मामले में दायर जनहित याचिका में शनिवार को सुनवाई...
हाईकोर्ट ने ऊधम सिंह नगर के प्राग फार्म में 556 पेड़ काटने के मामले में दायर जनहित याचिका में शनिवार को सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में सरकार से मंगलवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक ने मामले की सुनवाई की। राघव नगर किच्छा निवासी जितेश राय की ओर से इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा कि प्राग फार्म में इस बीच अवैध तौर पर 556 हरे पेड़ काट दिए हैं। इसमें ग्राम प्रधान, मीनाक्षी अग्रवाल और स्थानीय सरकारी कर्मचारी-अधिकारी शामिल हैं। प्राग फार्म के अंतर्गत सरकारी भूमि पर बाकायदा प्लाटिंग भी की जा रही है। जिला प्रशासन रुद्रपुर को इसको लेकर शिकायत भी की गई। राजस्व उपनिरीक्षक ने 24 अप्रैल 2018 को स्थलीय निरीक्षण किया। यहां से पेड़ गायब मिले। इस पर डीएम ऊधम सिंह नगर ने संबंधित लोगों के खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए, लेकिन इस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। प्रशासन स्तर पर बरती जा रही हीलाहवाली को देखते हुए याचिका दायर की जा रही है। संयुक्त खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसकी सुनवाई के लिए मंगलवार 30 अप्रैल की तिथि तय की है।