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जानवर व पक्षियों के बिक्री के लिए बगैर लाइसेंस की दुकानों को बंद करे सरकार

हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश में पालतू जनवरों व पक्षियों की खरीद फरोख्त की दुकानों को 15 दिन के भीतर बंद करने के आदेश...

जानवर व पक्षियों के बिक्री के लिए बगैर लाइसेंस की दुकानों को बंद करे सरकार
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालFri, 02 Nov 2018 09:56 PM
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हाईकोर्ट ने प्रदेश में बगैर लाइसेंस के पालतू पशु-पक्षियों की खरीद-फरोख्त करने वाली दुकानों को 15 दिन के भीतर बंद करने के आदेश सरकार को दिए हैं। अदालत ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बगैर पंजीकृत दुकानों के लिए यह आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए हैं। देहरादून निवासी गौरी मोलेखी ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में पालतू पशुओं व पक्षियों की कई दुकन बगैर पंजीयन के चल रही हैं। इस मामले में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का खुला उल्लंघन हो रहा है। बेचने के लिए रखे जा रहे पालतू पशुओं और पक्षियों को संकीर्ण और असुविधा जनक स्थानों पर रखा जा रहा है। उनके खानपान व स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। संयुक्त खंडपीठ ने सभी जिलाधिकारियों के साथ ही स्थानीय निकाय प्रशासन को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन करने को कहा है। अदालत ने प्रदेश के पशुपालन विभाग के डाक्टरों को समय- समय पर पैट्स शॉप का निरीक्षण करने के भी आदेश दिए हैं। वैधानिक तौर पर चल रहे दुकानों के मालिकानों को पशु पक्षियों को बिक्री पर पक्का बिल देने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया गया है।

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