ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड नैनीतालयाचीकर्ता को 1.99 करोड़ रुपये का भुगतान मय ब्याज के करे सरकार

याचीकर्ता को 1.99 करोड़ रुपये का भुगतान मय ब्याज के करे सरकार

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता मृतक चिकित्सक की पत्नी को 1 करोड़ 99 लाख रुपऐ का भुगतान 7.5 फीसदी वार्षिक व्याज की दर से...

याचीकर्ता को 1.99 करोड़ रुपये का भुगतान मय ब्याज के करे सरकार
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 12 Sep 2018 08:01 PM
ऐप पर पढ़ें

हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता मृतक चिकित्सक की पत्नी को 1.99 करोड़ रुपये का भुगतान 7.5 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से करे। सरकार उसे अनुमन्य पेंशन का भी भुगतान करे। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ में मामले की सुनवाई हुई।याची सरिता सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कहा है कि उनके पति सुनील कुमार ने एएन मगध मेडिकल कालेज गया बिहार से 1990 में एमबीबीएस किया। इस दौरान उन्होंने मगध मेडिकल कालेज, हिंदू राव अस्पताल दिल्ली में सेवाएं दी। वर्ष 1992 में यूपी सरकार ने उन्हें सीएचसी पतरामपुर जिला नैनीताल में मेडिकल आफीसर के रूप में नियुक्ति दी। वर्ष 2000 में उत्तराखण्ड बनने के बाद डॉक्टर सुनील कुमार ने यूपी कैडर चुना। लेकिन सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त नहीं किया। बाद में उन्हें बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में जसपुर स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश 20 अप्रैल 2016 को उनकी हत्या हो गई। मृतक की पत्नी याचीकर्ता सरिता सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजा देने, बड़े लड़के को नियुक्ति देने और देहरादून में पांच साल के लिए सरकारी आवास देने की मांग की। खण्डपीठ ने उक्त मामले को सुनने के बाद याचिकर्ता को 1. 99 करोड़ रुपये का भुगतान करने तथा इसमें वाद दायर करने की तिथि से साढ़े सात फीसदी वार्षिक ब्याज देने को भी कहा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रूल 1981 के अनुसार याचीकर्ता को मृतक आश्रित पेंशन देने तथा अवशेष पेंशन का भुगतान साढ़े आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10 हफ्ते के भीतर करने को कहा। खण्डपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह चिकित्सा सेवा से जुड़े चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बने 2013 के एक्ट का कड़ाई से अनुपालन करे।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें