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शराब कारोबारियों को सरकारी छूट को हाईकोर्ट में चुनौती

हाईकोर्ट नेमंगलवार को राज्य सरकार द्वारा शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई...

शराब कारोबारियों को सरकारी छूट को हाईकोर्ट में चुनौती
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 16 Jun 2020 05:54 PM
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से शराब कारोबारियों को दी जा रही छूट के मामले में दायर जनहित याचिका पर याचिकाकर्ता से एक सप्ताह में शपथ पत्र दायर करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से दूसरे कारोबारियों को कोई छूट नहीं दिए जाने का शपथ पत्र एक सप्ताह में दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।देहरादून निवासी उमेश कुमार की ओर से हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों को 196 करोड़ रुपये की छूट दी है। जबकि दूसरे व्यावसायियों के साथ भेदभाव पूर्णरवैया अपनाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान राज्य में सिर्फ शराब कारोबारी ही नहीं दूसरों को भी नुकसान हुआ है। इस अवधि में दूसरे उद्योग धंधे और कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह बंद हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार की ओर से शराब कारोबारियों को दी जा रही सब्सिडी दूसरे कारोबारियों की उपेक्षा का प्रमाण है।

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