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नौकरी के नाम पर ठगी, जमानत खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की न्यायालय से नौकरी दिलाने के नाम पर 3.70 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया...

नौकरी के नाम पर ठगी, जमानत खारिज
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालSat, 08 Aug 2020 03:24 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की कोर्ट से नौकरी दिलाने के नाम पर 3.70 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया।

दुम्काबंगर हल्दूचौड़ निवासी चंदन भट्ट ने 4 मार्च 2020 को थाना लालकुआं में ठगी की रिपोर्ट लिखाई। जिसमें कहा कि जमतोला रुवाड़ी पिथौरागढ़ निवासी केवलानंद पांडे से उसकी मुलाकात मार्च 2015 में हुई। इसके बाद केवलानंद ने सरकारी विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ 3.70 लाख रुपये की ठगी की। अब नौकरी व रुपये की मांग पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। डीजीसी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केवलानंद कभी भी सचिवालय समेत किसी राजकीय सेवा में नहीं रहा, लेकिन वह संबंधित ठगी करता रहा है।

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