अपर जिलाधिकारी और न्याय निर्णायक अधिकारी कैलाश सिंह टोलिया की कोर्ट से गुरुवार को जिले के पांच मांस विक्रेताओं पर एक लाख का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष 2019 में डीएम के आदेश पर खाद्य सुरक्षा विभाग, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर छापामारी की। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी हल्द्वानी कैलाश चंद्र टम्टा ने घास मंडी में मो. दानिश, गुलफाम और बबलू के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चालान कर कोर्ट में वाद दायर किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंदकिशोर ने रामनगर में मीट विक्रेता मो. नईम और परवेज खान का बिना पंजीकरण और गंदगी में चालान कर कोर्ट में वाद दायर किया। न्यायालय में चले वाद के बाद सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए 20-20 हजार कुल 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया।
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