डायलिसिस मशीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करें
हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में बंद पड़ी डायलिसिस मशीन को लेकर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति यूसी...
हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में बंद पड़ी डायलिसिस मशीन को लेकर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
अल्मोड़ा निवासी नवाज खान ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में 6 अगस्त 2006 को डायलिसिस मशीन पहुंची थी। इसकी लागत 1.10 करोड़ बताई गई है, लेकिन आज तक इसका संचालन नहीं हो सका है। जबकि यह अस्पताल अल्मोड़ा के आसपास बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली व नैनीताल पहाड़ी इलाके के बीच स्थित है। किडनी मरीजो के उपचार में इसका उपयोग किया जा सकता था, लेकिन मशीन जंक खा रही है। संयुक्त खंडपीठ ने इस पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।