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दून केंद्रीय स्टोर के चुनाव एक नवंबर से पहले कराएं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने दून केंद्रीय स्टोर लिमिटेड देहारदून की मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव एक नवंबर से पहले करने के निर्देश दिए...

दून केंद्रीय स्टोर के चुनाव एक नवंबर से पहले कराएं: हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालSat, 13 Oct 2018 08:39 PM
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हाईकोर्ट ने दून केंद्रीय स्टोर लिमिटेड देहरादून की मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव एक नवंबर से पहले कराने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। देहरादून निवासी महेंद्र सिंह पोखरियाल ने इस मामले में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि दून केंद्रीय स्टोर लिमिटेड देहरादून कोऑपरेटिव सोसायटी है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी ने 22 सितंबर को सोसायटी के चुनाव के लिए तिथि घोषित की थी। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव गढ़वाल ने 12 अक्तूबर 18 को प्रस्तावित चुनाव स्थगित कर दिया है। याचिका में कहा गया कि डिप्टी रजिस्ट्रार को यह अधिकार नहीं है। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि चुनाव को असामान्य परिस्थिति में ही स्थगित किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा, किसी प्रत्याशी के निधन पर भी यह कदम उठाए जा सकते हैं। स्थगन के साथ ही चुनाव की नई तिथि भी घोषित करना जरूरी है। इधर सरकार की ओर से कहा गया कि संबंधित सोसायटी को सदस्यों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करने को कहा गया था लेकिन 12 हजार सदस्यों वाली इस समिति के प्रबंधन की ओर से सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। फिलहाल नए चुनाव की तिथि के लिए 15 दिन का नोटिस जारी करने की बाध्यता भी है। याची समिति के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। एकलपीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को सभी औपचारिकता पूरी कर 1 नवंबर से पहले चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए। साथ ही याचिका निस्तारित कर दी।

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