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आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियुक्तियों का ब्योरा तलब

हाईकोर्ट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई...

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियुक्तियों का ब्योरा तलब
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालThu, 03 Jan 2019 05:34 PM
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हाईकोर्ट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 14 फरवरी को नियत की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए।

देहरादून निवासी राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के पांच लोगों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए लोग इन पदों के लिए वांछित योग्यता भी नहीं रखते हैं। याची ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव राज्य के वित्त सचिव के स्तर से यह नियुक्तियां की गई हैं। इसमें कैबिनेट की अनुमति नहीं ली और ना ही इस बाबत कोई शासनादेश है। याचिका में कहा है कि संबंधित नियुक्तियां पूरी तरह अवैध हैं और यह सरकारी धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी प्रदेश के मुख्य सचिव को इस संबंध में कई बार प्रत्यावेदन दिए गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते न्यायालय की शरण लेने की बाध्यता आयी है। संयुक्त खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू करने के साथ सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

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