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रामगंगा नदी से 31 नवंबर तक मलबा हटाए लोनिवि: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने भिकियासैंण मर्चूला मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान रामगंगा नदी में डाले गए मलबे को हटाने के निर्देश दिए...

रामगंगा नदी से 31 नवंबर तक मलबा हटाए लोनिवि: हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 04 Sep 2019 05:45 PM
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हाईकोर्ट ने भिकियासैंण मर्चूला मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान रामगंगा नदी में डाले गए मलबे को हटाने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग को इसके लिए 31 नवंबर तक का समय दिया है। अदालत ने विभाग को मलबे का उपयोग निर्माणाधीन सड़क की दीवार बनाने में करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने बुधवार को मामले में सुनवाई की।

हल्द्वानी निवासी गुरविंदर सिंह चढ्ढा ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि लोनिवि भिकियासैंण मर्चूला मोटर मार्ग का निर्माण कर रही है। इसमें आ रहे मलबे को चयनित डंपिंग जोन के बजाय रामगंगा नदी में डाल जा रहा है। इससे नदी का मार्ग बाधित हो गया है। यह नदी रामनगर के कॉर्बेट पार्क से होकर गुजरती है। पार्क के जानवर इस नदी का पानी पीते हैं। यहां मगरमच्छ हैं, लेकिन मलबा होने से नदी का प्रवाह रुकने का खतरा बना है। इधर संयुक्त खंडपीठ ने सुनवाई के बाद नदी से मलबा हटाने को 31 नवंबर 2019 तक का समय दिया है। मलबे का उपयोग सड़क किनारे बनने वाली दीवारों में करने को कहा है।

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