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न्यायालय ने फोनिया की जमानत अर्जी खारिज की

प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में गुरुवार को एनएच-74 मुआवाजा घोटाले के आरोपी पीसीएस अधिकारी भगत सिंह फोनिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की...

न्यायालय ने फोनिया की जमानत अर्जी खारिज की
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालThu, 07 Dec 2017 08:10 PM
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प्रभारी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी की अदालत में गुरुवार को एनएच-74 मुआवाजा घोटाले के आरोपी पीसीएस अधिकारी भगत सिंह फोनिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। अभियोजन की दलील पर न्यायालय ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।

बता दें कि रुद्रपुर के चर्चित एनएच-74 मुआवजा घोटाले में पुलिस ने बीती 6 नवंबर को देहरादून निवासी भगत सिंह फोनिया (निलंबित पीसीएस अधिकारी) को गिरफ्तार किया था। इस दौरान सात अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनका वाद हल्द्वानी न्यायालय में चल रहा था। इंवेस्टीगेशन अधिकारी सीओ स्वतंत्र कुमार ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा की बढ़ोतरी की। इसके चलते बीती 17 नवंबर को फोनिया समेत 8 अन्य को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस के अलावा मामले में 4 अन्य समेत कुल 12 आरोपी जेल में हैं।गुरुवार को भगत फोनिया की जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी सुशील शर्मा ने जमानत का विरोध किया। कहा कि फोनिया 500 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है। यदि उसकी ओर से षड्यंत्र के तहत बैक डेट में 143 जेएएलआर एक्ट की कार्रवाई नहीं की गई होती तो इतना बड़ा घोटाला न हो पाता। इसके बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पुलिस रिमांड के बाद डीपी सिंह पहुंचा जेल

एनएच-74 घोटाले के आरोपी पूर्व एसएलएओ डीपी सिंह को एसआईटी की ओर से गुरुवार की दोपहर नैनीताल जेल में छोड़ दिया गया। बता दें कि बीती 23 नवंबर को डीपी सिंह ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। 24 नवंबर को उसे जेल भेज दिया गया। 27 को पुलिस रिमांड के बाद 30 को उसे फिर जेल भेज दिया गया। हालांकि इस दौरान भी उसकी पुलिस रिमांड मांगी गई, लेकिन रिमांड से संबंधित पुख्ता तैयारियों के अभाव में न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया और 4 दिसंबर की तिथि नियत की। 4 दिसंबर को न्यायलय से मिली पुलिस रिमांड के बाद एसआईटी आरोपी डीपी सिंह को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। रिमांड पूरी होने पर गुरुवार दोपहर लगभग 2 बजे उसे नैनीताल जेल में प्रस्तुत कर दिया गया। प्रभारी जेलर इरशाद हुसैन ने इसकी पुष्टि की है।

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