
जीएमएफएक्स ग्लोबल के मालिक की जमानत खारिज
नैनीताल की जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत जोशी की अदालत ने जीएमएफएक्स ग्लोबल कंपनी के मालिक विमल रावत की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन पर फर्जी निवेश योजना के तहत हजारों लोगों से 39 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। अदालत ने इसे संगठित आर्थिक अपराध माना और जमानत नहीं दी।
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल प्रशांत जोशी की अदालत ने जीएमएफएक्स ग्लोबल कंपनी के मालिक विमल रावत की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियुक्त पर अपनी पत्नी रूबी रावत और सहयोगी अनूप कंडारी के साथ मिलकर फर्जी निवेश योजना के माध्यम से हजारों लोगों से धन ठगने का आरोप है। मामले में इसी साल 18 जनवरी को हल्द्वानी निवासी पार्थ पराशर की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई कर कहा कि अभियुक्तों ने 25 से 30 माह में निवेश राशि दोगुनी करने का प्रलोभन देकर 10 लाख रुपये निवेश कराए, लेकिन बाद में धन वापस नहीं किया। जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट को बताया कि अभियुक्तों ने 10 जनवरी 2023 को डहरिया क्षेत्र में जीएमएफएक्स ग्लोबल लिमिटेड नाम से फर्जी कंपनी खोलकर करीब छह हजार लोगों से धन जमा कराया।
कंपनी को किसी भी प्रकार की बैंकिंग अथवा वित्तीय गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद बैंक के नियमों का उल्लंघन कर करीब 39 करोड़ रुपये की ठगी की गई। कोर्ट ने माना कि प्रथम दृष्टया अभियुक्त की मंशा प्रारंभ से ही छल और धोखाधड़ी की थी। यह मामला केवल लेनदेन तक सीमित न होकर संगठित आर्थिक अपराध का है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

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