प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस
हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए...
हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के आदेश दिए हैं। पुलिस में सहायक उपनिरीक्षकों से नीचे के रैंक के कर्मिंयों के छठे वेतनमान देने के पहले दिए आदेश का पालन नहीं होने को लेकर दायर याचिका में सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। ऊधमसिंह नगर निवासी पवन बोरा व भाष्कर सनवाल ने इस मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि अदालत ने पहले हुई सुवनाई में याचिकार्ताओं को छठे वेतनमान के तहत एक जनवरी 2006 से संशोधित वेतनमान एरियर सहित देने का आदेश दिया था। सरकार ने एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर की थी। इसको संयुक्त खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। इसके बाद भी याचिकाकर्ताओं को यह लाभ नहीं दिया जा रह है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख सचिव गृह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।