बिल्डर पीसी जोशी को सशर्त जमानत
रिटायर आईजी आरके श्रीवास्तव के साथ जमीनी विवाद के आरोपी बिल्डर पीसी जोशी की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी...
हाईकोर्ट ने रिटायर आईजी आरके श्रीवास्तव के साथ जमीनी विवाद के आरोपी बिल्डर पीसी जोशी की गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।
रिटायर आईजी श्रीवास्तव के बेटे निखिल श्रीवास्वत ने जोशी के खिलाफ मल्लीताल कोतवाली में धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत का मुकदमा दर्ज किया है। जोशी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक कॉटेज बनाकर देने के नाम पर लाखों रुपये लिए अब न तो काटेज दे रहे हैं और नहीं पैसा वापस कर रहे हैं। पुलिस ने एक अगस्त को धारा 406 के तहत जोशी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। एफआईआर को रद्द करने के लिए पीसी जोशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। एकलपीठ ने गिरफ्तार शर्त के साथ रोक लगाई है। कहा है कि याची पुलिस को विवेचना में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही 14 अगस्त अथवा इससे पहले विवेचक के सामने पेश होंगे। अदालत ने कहा है कि विवेचना के दौरान अगर पुलिस को कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।