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गुलदार की खाल मामले के आरोपी की जमानत नामंजूर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुलदार की खाल मामले में पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी...

गुलदार की खाल मामले के आरोपी की जमानत नामंजूर
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालSat, 27 Jul 2019 09:11 PM
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत ने गुलदार की खाल मामले में पकड़े गए आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। अदालत ने आरोपी रामपाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी घोड़ापाला थाना धूमाकोट जिला पौड़ी की जमानत पर शनिवार को सुनवाई के बाद यह आदेश दिए। 7 जनवरी 2018 को पुलिस व वन विभाग की टीम ने गर्जिया मंदिर छिनालपुल के पास रामनगर में गुलदार की खाल के साथ हरीश चंद्र आर्य को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में विवेचना के बाद आरोपी रामपाल पर गुलदार को मारकर खाल निकालने का आरोप पाया गया था। मामले के कुल 6 आरोपियों के साथ ही रामपाल की भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सहित अन्य धाराओं में गिरफ्तारी हुई थी। इधर शासकीय अधिवक्ता फौंजदारी एसके शर्मा ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कहा कि गुलदार वन्य जीव अधिनियम के तहत शेड्यूल एक का प्राणी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने रामपाल की जमानत नामंजूर कर दी है।

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