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आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के छात्रों को हाईकोर्ट से राहत

हाईकोर्ट से आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। फीस वृद्धि को दायर विशेष अपील...

आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के छात्रों को हाईकोर्ट से राहत
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 09 Oct 2018 09:13 PM
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हाईकोर्ट से प्रदेश के प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने हिमालयन मेडिकल कॉलेज और कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम एसोसिएशन की ओर से फीस वृद्धि को लेकर दायर विशेष अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की संयुक्त खंडपीठ में हुई। दरअसल प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों की फीस बढ़ाने को लेकर 14 अक्टूबर 2015 को एक शासनादेश जारी किया था। ललित तिवारी और अन्य ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार का फीस बढ़ाने का आदेश न्याय संगत नहीं है। मेडिकल कालेजों ने अपने प्रॉस्पेक्ट्स में एडमिशन फीस 80 हजार रुपये घोषित की थी। लेकिन सरकार ने नया साशनादेश जारी कर इस फीस को बढ़ाकर 2 लाख 15 हजार रुपये कर दिया है। यह एक्ट के प्राविधान के विरुद्ध और अवैध है। एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की और फीस वृद्धि के आदेश को निरस्त करने के साथ ही छात्र-छात्राओं से ली गई अधिक फीस को वापस करने के आदेश दिये थे। कोर्ट ने फीस वापसी के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। इधर एकलपीठ के इस आदेश के खिलाफ हिमालयन मेडिकल कॉलेज और कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर की थी। संयुक्त खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए विशेष अपील को निरस्त कर दिया।

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