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मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर की गई नियुक्ति रद्द

हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की के मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर की गई नियुक्ति को रद्द कर दिया...

मैनेजमेंट स्टडीज विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर की गई नियुक्ति रद्द
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 18 Jun 2019 07:18 PM
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हाईकोर्ट ने आईआईटी रुड़की के मैनेजमेंट स्टडीज विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में आईआईटी के निदेशक को तीन माह के भीतर रिक्त पद पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इसके अलावा संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को 22(1) के तहत स्पष्ट प्रावधान तय करने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की।आईआईटी रुड़की के प्रो. अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आईआईअी रुड़की के 29 मार्च को मैनेजमेंट स्टडीज में विभागाध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति को चुनौती दी थी। निदेशक और कुलसचिव के स्तर से यह नियुक्ति की गई थी। याचिका में कहा गया है कि उनसे 6 वर्ष कनिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर को मैनेजमेंट स्टडीज का विभागाध्यक्ष बना दिया है, जबकि आईआईटी रुड़की के अधिनियम 22(1) के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने निदेशक को इस पद पर तैनाती का वैधानिक अधिकार नहीं दिया है। याचिका में कहा कि वरिष्ठ प्रोफेसर को नजरअंदाज कर एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष बनाना नियमावली के खिलाफ है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आईआईटी रुड़की के निदेशक और रजिस्ट्रार की ओर से विभागाध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति को रद्द कर दिया है। साथ ही संस्थान के बोर्ड ऑफ गवनर्स को 22(1) अधिनियम के तहत स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार करने के आदेश दिए हैं। वहीं निदेशक को तीन माह के भीतर उचित प्रावधान के तहत विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करने के भी आदेश दिए हैं।

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