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आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज

जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत से मंगलवार को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी...

आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 08 Sep 2020 08:53 PM
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे की अदालत से मंगलवार को पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।

23 जुलाई 2020 को अल्मोड़ा निवासी मोहन सिंह नेगी ने हल्द्वानी कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी। इसमें कहा कि उसकी बहन ललिता की शादी 2012 में गदेवलीखेत निवासी त्रिभुवन सिंह से हुई थी। वह उसकी बहन को हमेशा शराब पीकर मारता-पीटता था। बच्चे न होने पर तंज कसता था। इससे परेशान होकर उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली। उसके कमरे से आत्महत्या करने का सुसाइड नोट भी मिला। आरोपी की जमानत का डीजीसी सुशील शर्मा ने विरोध किया।

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