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हल्द्वानी के ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन देने के लिए वन विभाग को 24 घंटे की मोहलत : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम को ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन हस्तांतरित करने के लिए वन विभाग को 24 घंटे का समय दिया...

 हल्द्वानी के ट्रचिंग ग्राउंड की जमीन देने के लिए वन विभाग को 24 घंटे की मोहलत : हाईकोर्ट
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालTue, 17 Jul 2018 06:18 PM
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हाईकोर्ट ने हल्द्वानी नगर निगम को ट्रंचिंग ग्राउंड की जमीन हस्तांतरित करने के लिए वन विभाग को 24 घंटे का समय दिया है। मामले में की कार्रवाई से बुधवार को अदालत को अवगत कराने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी और नगर पालिका नैनीताल के अधिकारियों की इस मामले में हीलाहवाली पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को हल्द्वानी के गौलापार स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा कूड़ा निस्तारण को अलग स्थल चिह्नित करने को कहा था। इधर जिला और निकाय प्रशासन इसका विकल्प तैयार नहीं कर सका था। नगर निगम हल्द्वानी की ओर से हाईकोर्ट में इस मामले में रिकॉल एप्लिकेशन दाखिल की गई थी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान निगम ने ट्रंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी। यह भी बताया कि नये ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर चार हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की गई है। वन विभाग से इसमें औपचारिक अनुमति नहीं मिली है, जबकि इस जगह के एवज में पेड़ लगाने के लिए मई में 15 लाख रुपये भी वन विभाग के खाते में जमा कर दिए हैं। रिकॉल एप्लिकेशन में फिलहाल पहले वाले स्थल में कूड़ा डालने की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई।

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