ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंड काशीपुरकाशीपुर में गर्भपात कराने वाली महिला की हालत नाजुक

काशीपुर में गर्भपात कराने वाली महिला की हालत नाजुक

गर्भपात के बाद हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बुधवार को पुलिस ने भी कथित नर्स के क्लीनक पहुंचकर मामले की जानकारी ली, लेकिन नर्स नहीं मिली। बाजपुर निवासी...

काशीपुर में गर्भपात कराने वाली महिला की हालत नाजुक
हिन्दुस्तान टीम,काशीपुरWed, 22 Nov 2017 05:43 PM
ऐप पर पढ़ें

गर्भपात के बाद हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। बुधवार को पुलिस ने भी कथित नर्स के क्लीनक पहुंचकर मामले की जानकारी ली, लेकिन नर्स नहीं मिली। बाजपुर निवासी एक गर्भवती महिला गर्भपात कराने अपने मायके जसपुर खुर्द आई थी। इस बीच उसकी मुलाकात मोहल्ले की ही एक आशा कार्यकत्री से हो गई। आशा वर्कर गर्भवती को मोहल्ले में ही संचालित एक क्लीनिक ले गई। आरोप है कि क्लीनिक संचालिका ने गर्भवती महिला का गर्भपात कर 15 हजार रुपये की रकम ऐंठ ली। गर्भपात के तीन दिन बाद ही महिला की हालत बिगड़ गई। उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने महिला की हालत नाजुक बताते हुए कहा कि गर्भपात के दौरान उसकी आंते कट गई हैं। इससे आक्रोशित मोहल्ले की महिलाओं ने क्लीनिक पहुंचकर जमकर हंगामा काटा था। वहीं घटना के बाद कथित नर्स क्लीनिक से फरार होकर परिजनों से समझौता करने के प्रयास में लगी थी। बुधवार को सूचना पर पुलिस भी जसपुर खुर्द स्थित क्लीनिक पहुंची। नर्स के न मिलने पर उन्होंने वहां एकत्र महिलाओं से जानकारी ली। महिलाओं ने क्लीनिक संचालिका के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है अस्पताल में भर्ती महिला काफी गरीब है। इसके चलते मोहल्ले के लोग ही उसका इलाज करा रहे हैं। काशीपुर में हैं 12 एमटीपी सेंटर रजिस्टर्ड काशीपुर। नगर क्षेत्र में 12 एमटीपी सेंटर पंजीकृत हैं। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.अविनाश खन्ना ने बताया कि जो सेंटर पंजीकृत हैं वह 12 सप्ताह तक के भू्रण का गर्भपात कर सकते हैं। 20 हफ्ते के भू्रण का गर्भपात कराने के लिए किसी को पंजीकृत नहीं किया गया है। बताया कि जो डॉक्टर एमटीपी कर रहा है उस डॉक्टर का भी पंजीकरण होना आवश्यक है। अधिकतम सात साल की सजा काशीपुर। अगर कोई अनाधिकृत रूप से नियमों के विपरीत गर्भपात कराने का काम कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कम से कम दो साल और अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। काशीपुर में हुए मामले का स्वत: संज्ञान लेकर मामले की जांच करेंगे। जांच के बाद गर्भपात कराने वाली आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -डॉ.अविनाश खन्ना, डिप्टी सीएमओ, यूएस नगरमामला संज्ञान में आया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। -जसवीर सिंह चौहान, एसओ, थाना आईटीआई

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें