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बन्नाखेड़ा में पुलिस ने बाल विवाह रुकवाया

बन्नाखेड़ा क्षेत्र में बाल विवाह के प्रयास का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाल विवाह रुकवा दिया। साथ ही किशोरी की मां, विवाह कराने...

बन्नाखेड़ा में पुलिस ने बाल विवाह रुकवाया
हिन्दुस्तान टीम,काशीपुरThu, 29 Oct 2020 01:39 PM
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कार्रवाई

- रुद्रपुर के ट्रांजिट कैम्प से बन्नाखेड़ा आई थी बारात

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज

बाजपुर। हमारे संवाददाता

बन्नाखेड़ा क्षेत्र में बाल विवाह के प्रयास का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाल विवाह रुकवा दिया। साथ ही किशोरी की मां, विवाह कराने वाले पंडित और बालिग दूल्हे के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मंगलवार को 112 नंबर पर अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर बन्नाखेड़ा गांव में एक 14 वर्षीय किशोरी का विवाह 22 वर्षीय युवक से कराए जाने की शिकायत पुलिस से की। शिकायत का संज्ञान लेते हुए बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज अनिल जोशी पुलिस फोर्स के साथ विवाह वाले घर पहुंचे। यहां शिकायत सही मिलने पर पुलिस ने तत्काल विवाह को रुकवा दिया। साथ ही किशोरी की उम्र के साक्ष्य चेक किये।

परिजनों ने बताया कि किशोरी की उम्र 24 वर्ष है, लेकिन जांच के बाद किशोरी की उम्र 14 वर्ष निकली। इस पर पुलिस ने तत्काल विवाह रुकवाते हुए बारात को बैरंग लौटा दिया। वहीं लड़की की मां राधा पत्नी जयप्रकाश निवासी बन्नाखेड़ा, विवाह कराने वाले पंडित ओमकार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा निवासी ग्राम खंबारी और दूल्हा प्रमोद पुत्र छोटे निवासी ट्रांजिट कैंप, विवेक नगर वार्ड नंबर दो रुद्रपुर के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज कर दिया। बन्नाखेड़ा चौकी इंचार्ज अनिल जोशी ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने मां, पंडित सहित दूल्हे पर कार्रवाई की है।

फोटो परिचय 29 बीजेडपी 01- बन्नाखेड़ा में बाल-विवाह कराते पंडित व परिजन।

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