दो मामलों में बीमा कंपनी को 11.89 लाख भुगतान के आदेश
काशीपुर। एमएसीटी/प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने दो दुर्घटना दावा याचिकाओं का निस्तारण कर बीमा कंपनी को मृतक परिवार व पीड़ित...
काशीपुर। एमएसीटी/प्रथम अपर जिला जज की अदालत ने दो दुर्घटना दावा याचिकाओं का निस्तारण कर बीमा कंपनी को मृतक परिवार व पीड़ित को 11.89 लाख छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
मोहल्ला किला निवासी फातमा नाज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमएसीटी/प्रथम अपर जिला जज के न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा याचिका दायर की थी। जिसमें कहा कि 14 मार्च 2015 को उनके पति बाबू खान और पुत्र सुहेल खान काशीपुर आने के लिए दढ़ियाल रोड पर पेट्रोल पंप से आगे कच्ची पटरी पर खड़े सवारी का इंतजार कर रहे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे काशीपुर की ओर से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने वाहन को गलत दिशा में लाकर पिता-पुत्र को टक्कर कार दी। दोनों घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से बाबू खान की स्थिति गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। सरकारी अस्पताल में लाने पर बाबू खान को मृत घोषित कर दिया गया। सुहेल के इलाज में बहुत ज्यादा खर्च हो गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद इंश्योरेंश कंपनी को 9 लाख 9 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। इधर, सुहेल खान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में मोटर दुर्घटना दावा याचिका दायर कर कहा कि ट्रैक्टर चालक ने गलत दिशा में वाहन लाकर उसे और उसके पिता को टक्कर मार दी थी। जिसमें उसके पिता की मौत हो गई। उसके इलाज में भारी भरकम खर्च आया है। दो बार उसके ऑपरेशन हुए हैं। जिससे उसे शारीरिक और मानसिक व आर्थिक परेशानी उठानी पड़ी। कोर्ट ने इंश्योरेंश कंपनी पर 2.80 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है।